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कसौटी पर खरी नहीं उतरी ये एंटीबायोटिक दवा, दर्ज होगा मुकदमा Bareilly News

पिछले महीने लिया गया एंटीबायोटिक दवा का सैंपल फेल हो गया है। इसके बाद दवा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कंपनी को नोटिस भेजा गया है।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Mon, 30 Dec 2019 07:38 PM (IST)Updated: Mon, 30 Dec 2019 07:38 PM (IST)
कसौटी पर खरी नहीं उतरी ये एंटीबायोटिक दवा, दर्ज होगा मुकदमा Bareilly News
कसौटी पर खरी नहीं उतरी ये एंटीबायोटिक दवा, दर्ज होगा मुकदमा Bareilly News

जेएनएन, बरेली : पिछले महीने लिया गया एंटीबायोटिक दवा का सैंपल फेल हो गया है। इसके बाद दवा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कंपनी को नोटिस भेजा गया है। जवाब आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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खाद्य एवं औषधि विभाग ने अक्टूबर महीने में फतेहगंज पूर्वी के एक मेडिकल स्टोर से ईमफिक्स-200 एंटीबायोटिक टैबलेट का सैंपल लिया था। इस सैंपल को जब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया तो जांच में दवा में तय मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसके बाद विभाग की तरफ से इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है।

इस दवा का बैच नंबर एसएसबी-2605 है। इस दवा को बनाने वाली कंपनी हिमाचल प्रदेश की श्री सांई बालाजी फार्माटेक है। कंपनी को विभाग की तरफ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी का जवाब आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा

इसके साथ आयरन एंड फोलिक एसिड सिरप का सैंपल भी फेल हो गया। इस दवा का सैंपल सिंतबर महीने में वेयर हाउस सेंटर से लिया गया था। जहां से जिला अस्पताल और जिले की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं का वितरण किया जाता है।

खास बात यह है कि मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली दवा को एनीमिया से पीड़ित बच्चों को पिला भी दिया गया। इनकी संख्या हजारों में है। अब पता चला है कि जिस दवा को पिलाया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी को नोटिस भेजा गया है।

इसके साथ कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वह मानकों के मुताबिक थी ही नहीं। इसके पहले जिला अस्पताल में वितरित की जाने वाली एंटीमलेरिया की दवा भी सैंपल में फेल हो गई थी।

कई दवाओं का सैंपल लिया गया था। जिनकी रिपोर्ट आने पर पता चला कि वह मानकों के मुताबिक नहीं है। दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। -विवेक कुमार, ड्रग इंस्पेक्टर


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