बदायूं के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर पर कसेगा कानूनी शिकंजा
बदायूं के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर पर कानूनी शिकंजा कसेगा।
By Edited By: Published: Wed, 27 Mar 2019 10:08 AM (IST)Updated: Wed, 27 Mar 2019 01:00 PM (IST)
जेएनएन, बदायूं : बिल्सी के चर्चित छात्रा अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म कांड में फंसे पूर्व विधायक योगेंद्र सागर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उन पर कानूनी शिकंजा कसेगा। साथ ही उन्हें फिर जेल जाना पड़ सकता है। करीब 11 साल पहले 2018 में हुए बिल्सी की छात्रा अपहरण सामूहिक दुष्कर्म कांड काफी चर्चित रहा। घटना में उस वक्त की सत्ता में विधायक रहे योगेंद्र सागर के करीबी आरोपित थे। बाद में पीड़िता ने योंगेंद्र सागर को भी घटना में शामिल बताया। मामला उछलने पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन कुछ समय में ही पूरी घटना पर एफआर लगा दी। तब जाकर पीड़ित पक्ष ने अदालत की शरण ली तो न्यायालय से आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दो आरोपित तभी से सजा काट रहे हैं, जबकि पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को कुछ दिन जेल में रहने के बाद स्थानीय अदालत से जमानत दे दी। अब हाईकोर्ट ने वादी की पैरवी के चलते पूर्व विधायक की जमानत खारिज करते हुए अदालत में पेश होने का जो हुकुम सुनाया है। उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। निचली अदालत से मिली जमानत हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद अब पूर्व विधायक पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। वजह है कि हाईकोर्ट ने खुद अपने फैसले में पूर्व में दी गई उनकी जमानत को खारिज किया है इसलिए वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उनके पास अब सुप्रीम कोर्ट ही एक विकल्प है जहां तक पहुंचने के लिए काफी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब हाईकोर्ट में ही होती सांसद, विधायक पर सुनवाई यौन शोषण से संबंधित जिन मामलों में विधायक या फिर सांसद पर आरोप हों तो ऐसे मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही होती है। इसी वजह से यह मामला भी हाईकोर्ट तक पहुंचा।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें