अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार
-दस वर्ष में जमा करना होगा मूलधन, ब्याज होगा मुफ्त -अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के लिए आई योजना सं
-दस वर्ष में जमा करना होगा मूलधन, ब्याज होगा मुफ्त
-अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के लिए आई योजना संवादसूत्र, बाराबंकी : समाज कल्याण विकास विभाग अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को स्वत: रोजगार योजना के तहत ऋण देगा। इस ऋण में लाभार्थियों को ब्याज नहीं देना होगा। ऋण भी पांच वर्षों में नहीं जमा करना होगा, बल्कि दस वर्ष में बिना ब्याज के आसान किस्तों में सिर्फ मूलधन जमा करना होगा।
समाज कल्याण (विकास) विभाग की ओर से दुकान निर्माण के लिए बेरोजगारों को 78 हजार रुपये ऋण दे रहा है। इस पैसे में लाभार्थी को बिना ब्याज के 68 हजार रुपये ही जमा करना होगा। विभाग 10 हजार रुपये का अनुदान देगा। इसके अलावा मूलधन को आसान किस्तों में दस वर्षों में जमा करना होगा। आवेदन देने के लिए पात्रता भी तय कर दी है। अनुसूचित जाति के शहरी बेरोजगारों को 56 हजार 460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये का वार्षिक आय प्रमाणपत्र देना होगा। लॉन्ड्री स्थापित करने के लिए मिलेगा ऋण : धोबी समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति के लिए लॉन्ड्री स्थापित करने के लिए 2 लाख 16 हजार का ऋण दिया जा रहा है। लांड्री और ड्राई क्ली¨नग योजना में भी लाभार्थी को 10 हजार का अनुदान दिया जाएगा, जबकि ब्याज भी मुफ्त रहेगा। मासिक किस्तों में पांच वर्षों में जमा करना होगा। इस योजना में भी शहरी बेरोजगारों को 56 हजार 460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये का वार्षिक आय प्रमाण पत्र देना होगा। “ स्वत: रोजगार योजना के तहत विभाग अनसूचित जाति के बेरोजगारों को ऋण दे रहा है। दुकान निर्माण में मूलधन दस वर्षों में जमा करना होगा और लांड्री स्थापित के लिए पांच वर्षों में बिना ब्याज के धनराशि जमा करनी होगी।
शिल्पी ¨सह, जिला समाज कल्याण विकास अधिकारी, बाराबंकी।