शिखर हत्याकांड की आरोपित मृदुला आनंद निलंबित
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बाराबंकी : हाईप्रोफाइल शिखर हत्याकांड की नामजद मुख्यारोपित एडी बेसिक मृदुला आनंद को विभाग ने निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपित को निलंबित करने के लिए गोंडा जिलाधिकारी को पत्र भेजा था। फरारी काट रहे मृदुला आनंद की चल संपत्ति को भी पुलिस कुर्क कर चुकी है और उसके पूर्व विधायक पति डॉ. विजय कुमार को पहले ही जेल भेज चुकी है।
बहराइच जिले के कोतवाली नगर निवासी शिखर श्रीवास्तव उर्फ राजा की जनवरी 2015 में लखनऊ से अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। उसका शव हत्यारों ने बदोसराय थाना क्षेत्र में फेंका था। प्रकरण में मृतक के पिता ने गोरखपुर से बसपा के पूर्व विधायक डॉ. विजय कुमार और उनकी शिक्षा विभाग की अधिकारी पत्नी मृदुला आनंद सहित आठ पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आयी पुलिस ने पूर्व विधायक डॉ. विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उनकी पत्नी जो शिक्षा विभाग में एडी बेसिक के पद में तैनात है को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गोंडा जिले में तैनात मृदुला आनंद को निलंबित करने के लिए एसपी डॉ. सतीश कुमार ने गोंडा जिलाधिकारी व विभाग को पत्र लिखा था। पुलिस लाख प्रयास के बावजूद अभी तक मृदुला आनंद और तीन अन्य आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गौरतलब है कि मृदुला आनंद पर 50 हजार और अन्य तीन पर दस-दस हजार रुपये का पुरस्कार घोषित है।