दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
बाराबंकी: हत्या के प्रयास के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने दो अभियुक
बाराबंकी: हत्या के प्रयास के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अमरेश विक्रम ¨सह ने बताया कि थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम कैथा निवासी रामकुमार यादव के भाई मंगू यादव ने गांव के सहजराम उर्फ सहजू वर्मा के भाई देवकली के खेत में पिपर¨मट की जड़ खरीदी थी। 31 मार्च 2006 को उसी खेत में मंगू की पुत्री आरती, गांव के पटेल यादव की पुत्री मर्री व भग्गू का पुत्र दीपू पिपर¨मट की बेरन खोद रहे थे। गलती से दीपू ने सहजराम के खेत से एक-दो लहसुन के पौधे उखाड़ लिए। इसी बात को लेकर सहजराम वर्मा, अर्जुन वर्मा व पप्पू उर्फ कंधईलाल वर्मा दीपू को मारने लगे। बचाने पहुंचे मंगू व राममिलन को भी लाठी-डंडे से मारने लगे। जान से मारने की नियत से सहजराम ने मंगू को कट्टे से गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त सहजराम उर्फ सहजू वर्मा व पप्पू उर्फ कंधईलाल वर्मा को यह सजा सुनाई है। अभियुक्त अर्जुन वर्मा का मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।