Barabanki News: महिला की हत्या मामले में पति व ससुर को आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रामनगर थाने के ग्राम अमोली कीरतपुर निवासी अवध नरेश दीक्षित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री 26 वर्षीय सुषमा को उसके पति बृजेश कुमार शुक्ल ससुर राजेंद्र कुमार उर्फ राजू शुक्ल नाबालिग देवर व बाबा केशव शरण ने निवासी ग्राम जलुहामऊ थाना मसौली ने 17 अक्टूबर 2016 को दिन में जलाकर हत्या कर दी।