जाबकार्ड धारक कराएं पंजीकरण, श्रम विभाग की योजनाओं का लें लाभ
दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में सहायक श्रमायुक्त ने दी जानकारी 30 जून तक चलेगा बाल श्रम मुक्त अभियान
बाराबंकी : जाबकार्ड धारक, संगठित श्रमिक श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा लें। इसके बाद उन्हें श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यह जानकारी दैनिक जागरण कार्यालय आयोजित प्रश्न पहर में सहायक श्रमायुक्त मयंक सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिक (संगठित श्रमिक) के लिए ही योजनाएं हैं। इसमें मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, कन्या विवाह, गंभीर बीमारी, महात्मागांधी पेंशन, निर्माण कामगार पेंशन, अंत्येष्टि सहायता योजनाएं संचालित हो रही हैं।
----- ये हैं निर्माण श्रमिक
बड़ागांव के अजय कुमार के प्रश्न पर सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि जाबकार्ड धारक, वेल्डिग का कार्य करने वाले, बढ़ई, कुआं खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री, प्लंबरिग, लोहार, मोजैक पालिश, सड़क निर्माण, पोताई, मिक्सर चलाने वाले संगठित श्रमिक में आते हैं। इनके अलावा इलेक्ट्रानिक वर्क, हथौड़ा चलाने का कार्य, सुरंग निर्माण, टाइल्स निर्माण, मिट्टी खोदने वाले, कंपनियों में काम करने वाले, घर निर्माण करने वाले श्रमिक हैं। ---- इनसेट : पंजीकरण के दौरान लगाएं यह कागज
सतरिख के रामगोपाल के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पंजीयन करने के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। पंजीकरण के समय श्रमिक को पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक निर्माण कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। पंजीयन शुल्क 20 रुपये और वार्षिक अंशदान 20 रुपये निर्धारित है। पंजीयन के समय श्रमिक आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पास बुक की छायाप्रति, यदि जाबकार्ड हो तो लगाएं। किसी भी कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) या जनसेवा केंद्रों से पंजीकरण (यूपीबीओसीडब्ल्यू.इन) पर करा सकते हैं। ------------
प्रश्न : बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर कब तक अभियान चलेगा।
अजय कुमार/एनएल साहू हैदरगढ़, उत्तर : बाल श्रमिकों को मुक्त करने के लिए अभियान चल रहा है। 30 जून तक यह अभियान चलेगा। अब तक 26 से अधिक निरीक्षण किए गए, जिसमें 30 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। अभियान लगातार जारी है। ------ प्रश्न : बैंक से हमने ऋण लिया था, इस दौरान मार्कशीट जमा हुई थी। ऋण अदा हो गया है, लेकिन मार्कशीट बैंक से वापस नहीं दी जा रही है।
पवन कुमार, जसवंतनगर, बाराबंकी।
उत्तर : यह प्रकरण श्रम विभाग से संबंधित नहीं हैं। हालांकि, आप मुझे एक शिकायती पत्र दे दीजिए। संबंधित से बात करवारकर कार्रवाई करा दी जाएगी। ----- प्रश्न : मनरेगा में काम किया था, लेकिन दरियाबाद के ग्राम प्रधान मजदूरी नहीं दे रहे हैं।
सुशील कुमार, बीकापुर। उत्तर : यदि आपने काम किया है तो उसकी मजदूरी दिलाई जाएगी। एक शिकायती पत्र श्रम विभाग के कार्यालय में दे दीजिए। --------