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नहीं अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर, पुरानी दरों पर हुए चालान

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 एक सितंबर से लागू तो कर दिया गया लेकिन बढ़ी हुई दरों पर चालान नहीं हो सका। दरअसल ई-चालान की व्यवस्था के अंतर्गत इससे जुड़े साफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया जा सका है। ताख पर रखकर फर्राटा

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Sep 2019 10:26 PM (IST)Updated: Sun, 01 Sep 2019 10:26 PM (IST)
नहीं अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर, पुरानी दरों पर हुए चालान

बाराबंकी : संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 एक सितंबर से लागू तो कर दिया गया, पर बढ़ी हुई दरों पर चालान नहीं हो सका। दरअसल, ई-चालान की व्यवस्था के तहत इससे जुड़े साफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया जा सका है। इस कारण पुरानी दरों पर ही चालान किए गए। उधर, दोपहिया व कार सवार नियमों से बेखौफ फर्राटा भरते रहे।

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गौरतलब है कि बिना हेलमेट, सीटबेल्ट, मोबाइल पर बात करने, खतरनाक ड्राइविग, बिना लाइसेंस, ओवर स्पीड, इंश्योरेंस न होने आदि की दशा में जुर्माने की धनराशि 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अधिनियम में हुए संशोधन को रविवार से पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है। इसके बावजूद पहले दिन ही इन दरों पर परिवहन व पुलिस विभाग जुर्माना नहीं कर सका। इसकी वजह सॉफ्टवेयर का अपडेट न होना बताया जा रहा है। हालांकि, रविवार को यातायात उप निरीक्षक वीरपाल सिंह ने ई-चालान किए। बिना हेलमेट, तीन सवारी और सड़क किनारे अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों का पुरानी दरों पर ही चालान किया गया। इससे पुलिस को 5800 रुपये शमन शुल्क प्राप्त हुआ। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि नई दरें सॉफ्टवेयर में अपडेट न हो पाने के कारण रविवार को कोई चालान नहीं किया गया। अगर चालान पुरानी दर पर होता और कार्यालय में उससे नई दर के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता तो विवाद की स्थिति पैदा हो सकती थी। उन्होंने बताया कि सोमवार तक इस सॉफ्टवेयर के अपडेट होने की उम्मीद है। अपर पुलिस अधीक्षक आरएस गौतम ने बताया कि सोमवार से अभियान चलाकर नई दरों पर चालान किया जाएगा।


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