जेठ ने अपनी भाभी के साथ की थी यह हरकत, अब कोर्ट ने सुनाई यह सजा
तमंचे से फायरिंग भी की जिसमें गोली लगने से मां गुड्डी गंभीर घायल हो गई थी। गवाहों के बयान व वकीलों की बहस सुनने के बाद जज ने अभियुक्त प्रमोद कुमार यादव को जानलेवा हमले व तमंचा बरामदगी के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में जोड़ी जाएगी।