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बाराबंकी में हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद, 5 साल बाद कोर्ट का फैसला

Published: Fri, 14 Aug 2026 12:34 PM (GMT+05:30)

बाराबंकी में अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

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जागरण संवाददाता, बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह ने हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है। सभी पर एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। एक को दोष मुक्त किया है।

शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार दुबे ने बताया कि मोहम्मदपुर खाला के गढ़चप्पा निवासी हरिनाम वर्मा ने आठ अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि सात अगस्त कि रात उसकी बड़ी बहू गोल्डी वर्मा के फोन पर गांव के ही आशीष वर्मा ने फोन कर बताया कि उसका पुत्र विनय खेत में ट्रैक्टर से चोट खा गया है।

यह जानकार गोल्डी और विनय की पत्नी छोटी बहू लक्ष्मी खेत पहुंची, तो विनय का शव पड़ा था। हरिनाम ने अपने बेटे विनय की हत्या का आरोप महेंद्र कुमार वर्मा व उसके भाई आशीष वर्मा सहित अनुज कुमार निवासी दोहई मोहम्मदपुर खाला पर लगाया।

पुलिस ने विवेचना कर जसकरन उर्फ भुइधर की संलिप्तता पाते हुए चारों लोगों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन ने नौ गवाहों को पेश किया।

गवाहों के बयान व साक्ष्य सहित दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज ने सगे भाइयों सहित अनुज को दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया, जबकि जसकरन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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