Move to Jagran APP

पति की हत्या में पत्नी व मोसेरा भाई दोषी सिद्ध

जागरण संवाददाता बांदा नौ वर्ष पूर्व मौसेरे भाई के

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Sep 2020 10:11 PM (IST)Updated: Fri, 04 Sep 2020 10:11 PM (IST)
पति की हत्या में पत्नी व मोसेरा भाई दोषी सिद्ध
पति की हत्या में पत्नी व मोसेरा भाई दोषी सिद्ध

जागरण संवाददाता, बांदा : नौ वर्ष पूर्व मौसेरे भाई के साथ मिलकर पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय में दोनों को दोषी पाया है। दोनों आरोपितों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।

loksabha election banner

पैलानी के निवाइच गांव में राजेंद्र सिंह की 20 सितंबर 2011 को खेत में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। भाई रामेश्वर सिंह ने पुलिस रिपोर्ट में कहा है कि राजेंद्र की पत्नी सुनीता और उसके मौसेरे भाई से प्रेम संबंध थे। वह उसे लेकर छह माह तक गायब रहा। वापस आकर सुनीता ने साथ रहने की जिद की। राजेंद्र ने रखने से इंकार किया तो दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। दबाव में उसने सुनीता को रख लिया। कुछ दिनों के बाद दोनों राजेंद्र पर जमीन बेंचने का दबाव बनाने लगे। इससे राजेंद्र ने मना किया तो सुनीता व मौसेरा साला कुलदीप सिंह निवासी पिपरहरी सुनियोजित ढंग से उसे 20 सितंबर 2011 की रात नौ बजे खेत ले गए। वहां कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने नौ गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने पत्नी सुनीता और मौसेरे साले कुलदीप सिंह को दोषी पाया। कुलदीप घटना के समय से जेल में है। जबकि पत्नी सुनीता जमानत पर थी। शनिवार को न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया। मामले में सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.