Move to Jagran APP

हर्ष फाय¨रग में अभियुक्त को तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, बांदा : हर्ष फाय¨रग में दूल्हे व उसकी बहन के घायल होने के मामले में आर

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Dec 2018 10:22 PM (IST)Updated: Sat, 15 Dec 2018 10:22 PM (IST)
हर्ष फाय¨रग में अभियुक्त को तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, बांदा : हर्ष फाय¨रग में दूल्हे व उसकी बहन के घायल होने के मामले में आरोपित को एडीजे षष्टम की अदालत ने तीन वर्ष कैद व दस हजार जुर्माना सुनाया। मटौंध थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुरवा में हुई घटना के मामले में छ: साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है।

loksabha election banner

ग्राम मोहन पुरवा के चौकीदार बरातीलाल ने थाने में लिखित रूप से जानकारी देकर बताया था कि 24 अप्रैल वर्ष 2012 में गांव के सीताराम के पुत्र दीपक की शादी हो रही थी। शादी में हमीरपुर जनपद के थाना मौदहा अंतर्गत ग्राम खंडेह निवासी भारत ¨सह पुत्र राम¨सह आया था। वह पुरुषोत्तम ¨सह की लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फाय¨रग करने लगा था। गोली सीताराम की लड़की वंदना को लग गई थी। जबकि छर्रे दीपक को भी लगे थे। वंदना को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने आरोपित भारत ¨सह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। शनिवार को मुकदमें की सुनवाई एडीजे षष्टम की अदालत में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने 6 गवाह पेश किए। न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने अभियुक्त को धारा 308 का दोषी पाते हुए तीन वर्ष कैद व 10 हजार का जुर्माना सुनाया। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को छ: माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.