दंपती की हत्या के आरोपित सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज
जागरण संवाददाता बांदा अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुईं दहेज हत्या के तीन आरोपितों की जमान
जागरण संवाददाता, बांदा : अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुईं दहेज हत्या के तीन आरोपितों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि खुरंहड निवासी अंगद ने तिदवारी थाने में आठ अक्टूबर 2020 को कोर्ट के जरिए प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने बेटी आरती की शादी
23 मई 2019 को बेंदा गांव निवासी संतोष कुमार के साथ की थी। ससुर शिवधनी, सास कैलशिया, ननद चंदनिया व फूला, देवर सरोज दो लाख रुपये के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे। जिसकी 26 अगस्त 2020 को हत्या कर शव फांसी पर लटका दिया। जब उनका दामाद संतोष पहुंचा और थाने जाने की बात कही तो उसे भी फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में ससुर शिवधनी, सास कैलशिया की जमानत अर्जी डाली गई थी। सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया गया।
-------------
दहेज हत्या के आरोपित की जमानत नामंजूर
जागरण संवाददाता, बांदा : दहेज हत्या की आरोपित सास की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि चित्रकूट जिले के राजापुर थाना क्षेत्र के सुरवल गांव निवासी रंजोर सिंह ने अपनी बेटी आरती की शादी 19 नवंबर 2019 को बदौसा के तुर्रा गांव में अभिलाष सिंह के साथ की थी। दहेज की मांग को लेकर आरती को प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि पांच दिसंबर 2020 को फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। इस मामले आरोपित पति अभिलाष, ससुर राजाराम, सास सुमित्रा व देवर छोटू जेल में हैं। सास सुमित्रा देवी की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया।