Move to Jagran APP

गैर इरादतन हत्या में पति को दस वर्ष की कैद, जुर्माना

जागरण संवाददाता बांदा ढाई वर्ष पूर्व पत्‍‌नी की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में अदालत ने पति

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Mar 2019 05:30 PM (IST)Updated: Sat, 30 Mar 2019 10:28 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में पति को दस वर्ष की कैद, जुर्माना
गैर इरादतन हत्या में पति को दस वर्ष की कैद, जुर्माना

जागरण संवाददाता, बांदा : ढाई वर्ष पूर्व पत्‍‌नी की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को दोषी पाया। इसमें पति को दस वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

loksabha election banner

मर्का थाना क्षेत्र के मटेहना निवासी रामचंद्र यादव ने 19 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चचेरी बहन सावित्री देवी का विवाह वर्ष 2002 में अशर्फीलाल पुत्र रामगुलाम निवासी मटेहना के साथ हुई थी। अशर्फीलाल का चरित्र अच्छा न होने के कारण पत्नी के टोकने पर वह सावित्री को अक्सर मारता-पीटता था। उसे मायके भेज दिया। माता-पिता व अन्य लोगों के समझाने पर वह पुन: सावित्री को घर ले आया। 1 मई 2016 को गांव से फोन आया कि उसकी बहन ने डाई पी ली है। रात हो जाने के कारण वह नहीं पहुंचा। जब सुबह बहन के यहां पहुंचा तो शव मिला। घटना की सूचना थाने में दी। पुलिस ने पति के विरुद्ध धारा 304 में मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचक ने मामले का आरोपपत्र अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम राजेश कुमार तृतीय की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति अशर्फीलाल को दस वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी अशर्फीलाल का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.