महिला की हत्या में पांच भाइयों समेत छह दोषी
जागरण संवाददाता बांदा आठ साल पूर्व खेत में पानी का रास्ता काटने के विवाद में महिला की हत्
जागरण संवाददाता, बांदा: आठ साल पूर्व खेत में पानी का रास्ता काटने के विवाद में महिला की हत्या के छह आरोपितों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार दिया है। सभी को जेल भेज दिया गया, सजा बुधवार को सुनाई जाएगी।
गिरवां थाना क्षेत्र के प्रेमपुर निवासी धर्मेंद्र ने 17 अगस्त 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वह और उसके भाई महेश, उमेश एवं महेश की पत्नी और मां अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे गांव के रामपाल व लाला लाठी, शिशुपाल कुल्हाड़ी, श्रीराम तमंचा, भोला बंदूक और वीरेंद्र फरसा लेकर पहुंचे। एक ही परिवार के सभी लोग खेत का पानी काटने की बात कहकर गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। श्रीराम एवं भोला ने जान से मारने के लिए बंदूक से फायर किया। मां मधिया के सीने में गोली लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। भाई महेश, उमेश एवं महेश की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। फायर की आवाज सुनकर गांव के लल्लन व मुन्ना आकर आरोपितों को ललकारा तो आरोपित सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना कर रहे विवेचक ने सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव की अदालत में अपर जिला शासकीय सुनील कुमार तिवारी ने आठ गवाह पेश किए। पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने मंगलवार को सभी छह आरोपितों को महिला की हत्या में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।