खराब टेबलेट देने पर जुर्माना, कंपनी ब्याज सहित लौटाएगी राशि
जागरण संवाददाता बांदा उपभोक्ता फोरम ने छह वर्ष बाद एक अहम फैसला सुनाया। उपभोक्ता से पूर
जागरण संवाददाता, बांदा : उपभोक्ता फोरम ने छह वर्ष बाद एक अहम फैसला सुनाया। उपभोक्ता से पूरी राशि लेने के बाद कंपनी ने उसे खराब टेबलेट थमा दिया। उपभोक्ता ने याचिका दायर की। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मय ब्याज मूल राशि के साथ हर्जाना देने के लिए माह भर की मोहलत दी है।
शहर के शंकर नगर निवासी संतोष कुमार द्विवेदी ने 20 नवंबर 2014 को विज्ञापन के आधार पर हरियाणा की कंपनी से ऑनलाइन टेबलेट मंगवाया। उपभोक्ता का कहना है कि 6 दिसंबर को टेबलैट कोरियर से आया। देखा तो टेबलेट खराब था। शिकायत के बाद कंपनी के कहने पर इसे वापस भेज दिया। लेकिन दूसरा टेबलैट नहीं भेजा। जबकि कंपनी ने उससे 3999 रुपये और 260 रुपये पार्सल शुल्क लिया। जमा राशि मांगने पर नहीं दी गई। उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष तूफानी प्रसाद व अन्य सदस्यों ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने कंपनी को उपभोक्ता के 3999 रुपये छह फीसद ब्याज के साथ लौटाने, पांच सौ रुपये कोरियर खर्च तथा दो हजार रुपये मानसिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति देना होगा। इसके लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया। सुनवाई में सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी भी मौजूद रहे।