Move to Jagran APP

अब बिना आय प्रमाणपत्र के नहीं बनेगा राशन कार्ड

राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा। प्रमाण पत्र एक वर्ष के अंदर तहसील से बना हो। नगर में तीन लाख व ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख से अधिक आय वालों के राशन कार्ड खुद निरस्त हो जाएंगे। प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने राशन कार्ड मैनेजमेंट में संशोधन कर डीएसओ को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 04:58 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 06:05 AM (IST)
अब बिना आय प्रमाणपत्र के नहीं बनेगा राशन कार्ड

जागरण संवाददाता, बांदा : राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा। प्रमाण पत्र एक वर्ष के अंदर तहसील से बना हो। नगर में तीन लाख व ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख से अधिक आय वालों के राशन कार्ड खुद निरस्त हो जाएंगे। प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने राशन कार्ड मैनेजमेंट में संशोधन कर डीएसओ को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं।

loksabha election banner

जनपद में करीब सवा तीन लाख राशन कार्ड हैं। इनमें 48354 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। लेकिन अब राशन कार्ड आय छिपाकर नहीं बनवा सकते है। आवेदक को तहसील से प्रदत्त आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा। वह भी एक वर्ष के अंदर का बना हो। इसके अलावा जो भी कार्ड बने हैं यदि नगर क्षेत्र में तीन लाख व ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख वार्षिक आय अधिक तो ऐसे लोगों के कार्ड स्वत: ही निरस्त हो जाएंगे। खाद्य आयुक्त ने कहा है कि अब राशन कार्डों में किसी भी तरह का संशोधन यूनिट जोड़ना, यूनिट हटाना, नाम में संशोधन आदि सीधे पूर्ति निरीक्षक नहीं कर सकेंगे। वह डीएसओ को लागिन पर भेजेंगे। उनके अनुमोदन के बाद पूर्ति निरीक्षक डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। यही प्रक्रिया नए राशन कार्ड बनवाने में होगी। प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कई संशोधन किये हैं। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं।

-----------

ओटीपी पर मिलेगा प्राक्सी राशन

जिला पूर्ति अधिकारी राजीव तिवारी ने बताया कि जो कार्डधारक हर माह बायोमेट्रिक व्यवस्था असफल होने पर प्रॉक्सी व ओटीपी आधारित ट्रांजक्शन के जरिए खाद्यान्न ले रहे हैं, उन्हें अब पूर्ति निरीक्षक के यहां से लेकर एक फार्म भरना होगा। इसमें मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक व्यवस्था असफल होने का कारण भी देना होगा। डीएसओ के अनुमोदन के बाद कार्डधारक के मोबाइल पर ओटीपी जाएगी। इसी के आधार पर अगले माह राशन का वितरण होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.