नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की कैद
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्या
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सात साल सश्रम कैद के साथ बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक सात जनवरी को उनकी नाबालिग बेटी मऊ स्थित पंडित पुरुषोत्तम द्विवेदी इंटर कालेज में पढ़ने गई थी। देर शाम तक नहीं लौटने पर खोजबीन की पर कुछ पता नहीं चला। नौ जनवरी को पता चला कि बेटी को राम प्रकाश पुत्र शिव मोहन रैदास निवासी खेड़ियन का पुरवा मजरा ढढवार थाना मऊ अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया है। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में पेश किए गए। बुधवार को ठीक दो साल बाद सुनवाई करते विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने मामले में अभियुक्त राम प्रकाश उर्फ प्रकाश को दोषी पाया। अभियुक्त को सजा के साथ पीड़िता को जुर्माना धनराशि का 50 फीसद प्रतिकर देने के आदेश भी दिए गए हैं।