Move to Jagran APP

किशोर की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, बांदा : किशोर की हत्या कर उसका शव गायब करने जुर्म में आरोपित को अदाल

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Aug 2018 06:26 PM (IST)Updated: Fri, 31 Aug 2018 06:26 PM (IST)
किशोर की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, बांदा : किशोर की हत्या कर उसका शव गायब करने जुर्म में आरोपित को अदालत ने आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना के बाद से आरोपित मंडल कारागार में निरुद्ध है। न्यायालय का यह फैसला करीब तीन साल में आया है।

loksabha election banner

बिसंडा थाना क्षेत्र के बंधनिया पुरवा मजरा अमवा गांव निवासी सुरेश कुमार पुत्र कलुवा ने बताया कि उसने 18 नवंबर 2015 को बिसंडा थाने में अपने 10 वर्षीय पुत्र संदीप की हत्या होने के संबंध में अज्ञात में प्रार्थनापत्र दिया था। 20नवंबर को वह अपने घर पर बैठा था। तभी उसके गांव के जागेश्वर पुत्र रमेश ने आकर उसे बताया कि मैने राजेश को खेत की ओर संदीप के साथ 17 नवंबर 2015 को समय करीब शाम पांच बजे देखा था। इस संबंध में उसको रामदीन पुत्र दशरथ ने भी जानकारी दी कि संदीप और राजेश को खेत में बात करते हुए देखा था। उन्हें विश्वास है कि उसके लड़के संदीप की हत्या गांव के राजेश रैदास पुत्र नंद किशोर ने की है। उसे भ्रमित करने के उद्देश्य से उसके शव को ढूंढ़ने के लिए राजेश साथ में घूमता रहा। पुलिस ने धारा 302,377,201 व 4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से आरोपी जेल में निरुद्व है। मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद राजेश रैदास को धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना किया। अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 201 में सात साल का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना किया। अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 4 पास्को एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना किया। अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। सभी सजाएं अलग-अलग भुगतनी होगी। पहली सजा कम , दूसरी सजा मध्यम और तीसरी सजा आजीवन कारावास की काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता रामसुफल ¨सह ने 9 गवाह पेश किए। अभियुक्त का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.