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जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल का कारावास

जागरण संवाददाता, बांदा : महिला पर जानलेवा हमले के दोषी को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Dec 2018 10:23 PM (IST)Updated: Sat, 15 Dec 2018 10:23 PM (IST)
जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल का कारावास
जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल का कारावास

जागरण संवाददाता, बांदा : महिला पर जानलेवा हमले के दोषी को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच साल का सश्रम कारावास सुनाया है।

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कोतवाली नगर के पल्हरी, राजपूत नगर निवासी रज्जी पत्नी जुगुल किशोर ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 22 मई 2014 की सुबह करीब साढ़े सात बजे अपने पति के साथ कालूकुंआ चौकी पड़ोसी की शिकायत करने जा रही थी। तभी पड़ोसी सभाजीत ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट आने से वह अचेत होकर गिर गई। पति जुगुल के साथ भी उसने मारपीट की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 24 मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचनोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रभारी कैलाश चौबे ने 6 गवाह पेश किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रभान तृतीय ने अभियुक्त सभाजीत को धारा 308 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इसके अलावा धारा 324 में एक वर्ष व धारा 504, 506 में छ: छ: माह कारावास की सजा सुनाई।


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