भतीजी पर तेजाब डालने में पांच साल की कैद
जागरण संवाददाता, बांदा: एडीजे प्रथम की अदालत ने बुधवार को भतीजी पर तेजाब डाल गंभीर रूप से घ्
जागरण संवाददाता, बांदा: एडीजे प्रथम की अदालत ने बुधवार को भतीजी पर तेजाब डाल गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपी चाचा को पांच साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। कमासिन थाना क्षेत्र के ग्राम पछौहा निवासी जगदीश पुत्र रामआसरे रैदास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 अक्टूबर 2016 की रात वह खेतों की रखवाली करने के लिए गया था। पत्नी व लड़का बाहर घर के बाहर देवी प्रतिमा के पंडाल पर सो रहे थे। घर पर उसकी बेटी सविता अकेली थी। अज्ञात व्यक्ति रात्रि दो बजे घर पर आया और सो रही बेटी के ऊपर तेजाब डाल दिया। जिससे वह झुलस गई। जिसे उपचार के लिए पहले पीएससी बबेरू व बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवेचना के दौरान चाचा मुन्नालाल पुत्र जागेश्वर का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा दरम्यान अभियोजन पक्ष से 6 गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने गवाहों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपित को कारित अपराध के लिए दोषी पाया और धारा 326(ख) में पांच साल की कठोर कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। जुर्माने की आधी धनराशि प्रतिकर के रुप में पीड़िता को देय होगी।