दिव्यांगजन पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, अब जन्म से ही मिलेगी 40 प्रतिशत दिव्यांगों को पेंशन
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है, अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर जन्म से ही पेंशन ...और पढ़ें

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना में किया बड़ा बदलाव।
अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर जन्म से ही मिलेगी पेंशन।
नए नियम से हजारों वंचित दिव्यांगजन को मिलेगा लाभ।
जागरण संवाददाता, बांदा। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर जन्म से ही पेंशन मिलेगी। पहले यह पेंशन केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वालों को ही मिलती थी।
पहले आयु और अधिक दिव्यांगता प्रतिशत की शर्त के कारण बड़ी संख्या में दिव्यांगजन योजना से वंचित रह जाते थे। अब नए नियम से कम दिव्यांगता वाले और छोटे बच्चों को भी लाभ मिलेगा।
जिले में अब तक 22 हजार लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें लगभग 17 से 18 हजार लोग 40 से 79 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, जबकि 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों की संख्या चार से पांच हजार के बीच है।
वर्तमान में जिले में सिर्फ 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले करीब 4210 लोगों को ही दिव्यांग पेंशन मिल रही थी। यानी प्रमाण पत्र रखने वाले 22 हजार में से करीब 18 हजार लोग पेंशन से वंचित थे।
नए नियम लागू होने के बाद ये 18 हजार से अधिक दिव्यांगजन भी पेंशन के पात्र हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा फायदा जन्मजात दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों को होगा।
अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पेंशन नहीं मिलती थी, जिससे उनके इलाज और देखभाल का पूरा खर्च परिवार को उठाना पड़ता था। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि दिशा-निर्देश आने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
