2.48 लाख का प्रतिकर दो माह में दे बीमा कंपनी
दो वर्ष पूर्व महिला की घर जाते समय ट्रक से कुचलकर हुई मौत के मामले में न्यायालय ने बीमा कंपनी पर 2.4
जागरण संवाददाता, बांदा : दो वर्ष पूर्व महिला की घर जाते समय ट्रक से कुचलकर हुई मौत के मामले में न्यायालय ने बीमा कंपनी पर 2.48 लाख रुपये जुर्माना किया है। बीमा कंपनी दो माह के अंदर मृतका के स्वजनों को यह धनराशि देगी। साथ ही याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात फीसद वार्षिक ब्याज देना होगा।
देहात कोतवाली क्षेत्र के पपरेंदा गांव निवासी गरीबा की पत्नी दुर्जनिया सात मई 2018 को अपने पुराने घर से नए घर पैदल जा रही थी। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। गंभीर हालत में उसे स्वजन जिला अस्पताल लाए। यहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। पति गरीबा ने आठ मई को ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सुनवाई न होने पर पति गरीबा ने 13 अगस्त 2018 को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में वाद दायर किया। मामले में दो वर्ष बाद निर्णय आया। न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला ने मामले की सुनवाई करते हुए यूनाइटेड इंडिका इंश्योरेंस कंपनी पर 2.48 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिए जाने व जब से याचिका दायर हुई तब से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात फीसद वार्षिक ब्याज दिए जाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा है कि बीमा कंपनी दो माह के अंदर उक्त धनराशि का भुगतान करेगी। प्रतिकर देय धनराशि में दुर्जनिया के पति गरीबा को दो लाख आठ हजार रुपये तथा उसके दो बेटों को 20-20 हजार रुपये देय होंगे। गरीबा को मिलने वाली राशि में 50 फीसद की राष्ट्रीय कृत बैंक में सावधि जमा योजना के तहत पांच वर्ष के लिए जमा किए जाएंगे। शेष धनराशि उसके खाते में भेजी जाएगी। प्रतिकर की धनराशि में गरीबा को ब्याज भी मिलेगी।