एटीएम से निकाली राशि की भरपाई करेगा बैंक
जागरण संवाददाता बांदा जिला उपभोक्ता आयोग ने एटीएम के जरिए निकाली गई धनराशि की भरपाई
जागरण संवाददाता, बांदा : जिला उपभोक्ता आयोग ने एटीएम के जरिए निकाली गई धनराशि की भरपाई करने का आदेश इलाहाबाद बैंक को दिया है। कहा है कि मुकदमा दायर करने की तिथि से साढ़े तीन फीसद ब्याज भी अदा किया जाए।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नरैनी तहसील के सौता स्योढ़ा निवासी रमेश दत्त मिश्रा ने अपना परिवाद प्रस्तुत किया था। बताया था कि वह इलाहाबाद बैंक शाखा खुरहंड का खाता धारक है।उसके खाते से 24 जुलाई 2014 से 22 अगस्त 2014 तक पीओएस एटीएम पीयू के नाम से रुपया निकाला गया। यह धनराशि 16425 की है, जिसका निकालने का कोई विवरण अंकित नहीं है। बताया था कि एटीएम से खरीदारी की गई है। जबकि उसने एटीएम कार्ड से कोई खरीदारी नहीं की और न ही अपना कार्ड किसी को दिया था। फोरम अदालत के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद, सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने आदेश दिया कि बैंक परिवादी की 16425 रुपये की धनराशि व मुकदमा दायर करने कि तिथि से अदा करने की तिथि तक साढ़े तीन प्रतिशत की ब्याज दर से भुगतान करे।