युवक की हत्या में दो को आजीवन कारावास
बांदा, जागरण संवाददाता: एडीजे द्वितीय व स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने युवक की हत्या में जुर्म साबित होने
बांदा, जागरण संवाददाता: एडीजे द्वितीय व स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने युवक की हत्या में जुर्म साबित होने पर दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में थे। इसी मामले में महिला आरोपी को संदेह के लाभ में बरी कर दिया गया।
अच्छेलाल त्रिवेदी पुत्र शिवबालक राम त्रिवेदी निवासी ग्राम गोधनी थाना ¨तदवारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 अक्टूबर 2010 को दिन में करीब तीन बजकर 30 मिनट पर गांव का शत्रुघन पुत्र महेश्वरी उसके घर आया और बिलबई बस अड्डे तक छोड़ने की बात कहकर बेटे दिनेश को घर से ले गया। 5 बजे वह घर भी वापस आ गया। रात के करीब 10 बजे पुन: शत्रुघन घर आया और दिनेश उसके साथ चला गया। सुबह जब वह नहीं आया तो बहू ने पूरी बात बताई। वह बेटे की तलाश में जा रहा था कि भतीजे ने बताया कि शत्रुघन ने उसे बताया है कि दिनेश की सिर कटी लाश राम किशोर दुबे के खेत में पड़ी है। उसने व उसकी उसकी पत्नी ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने इस मामले में शत्रुघन पुत्र महेश्वरी दुबे व उसकी पत्नी राजकुमारी, मंत्री उर्फ रामकिशुन पुत्र कल्लू के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा दरम्यान शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने 10 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश संजय ¨सह ने गवाहों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी शत्रुघन व मंत्री उर्फ रामकिशुन को धारा 302 में आजीवन कारावास व दस हजार जुर्माना व धारा 201 में दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।