तीन दिन में अभिलेख न जमा करने पर रद्द होगा लाइसेंस
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बलरामपुर : न्यायालय में दायर हुई जनहित याचिका का हवाला देते हुए सीएमओ डॉ. घनश्याम सिंह ने जिले में 20 पैथोलॉजी व कलेक्शन संचालक को नोटिस जारी की है। जिसमें सीएमओ ने तीन दिन के भीतर विभाग में निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार अभिलेख जमा करने का निर्देश दिया है। सीएमओ ने बताया कि नियमों को ताक पर रखकर पैथोलॉजी संचालित करने वालों पर कार्रवाई के लिए जिले में विशेष समिति (स्पेशल सेल) गठित की गई है। जो अपंजीकृत केंद्रों के खिलाफ अभियान चलाएगी। पंजीकृत संचालकों को तीन दिन के भीतर चेक लिस्ट में निर्धारित अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसका पालन न करने वाले संचालकों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।