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दुष्कर्म मामले में आरोपित की जमानत खारिज

बलरामपुर : प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 10:46 PM (IST)Updated: Fri, 14 Dec 2018 10:46 PM (IST)
दुष्कर्म मामले में आरोपित की जमानत खारिज
दुष्कर्म मामले में आरोपित की जमानत खारिज

बलरामपुर : प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में पाक्सो आरोपित सुनील कुमार मौर्य निवासी ग्राम तिलकी कोतवाली उतरौला का जमानत खारिज कर दिया है। प्रभारी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि कोतवाली नगर की एक नाबालिग लड़की को सुनील कुमार मौर्य बहला फुसलाकर भगा ले गया। जिसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की प्राथमिकी कोतवाली नगर में 12 नवंबर को दर्ज हुई थी। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आवेदक निर्दोष है। पीड़िता के बयान में विरोधाभास है। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि लड़की को ले जाते समय ग्रामीणों ने देखा था।

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