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उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका, समझें फॉर्म-6 से लेकर फॉर्म-8 तक का पूरा गणित

Published: Tue, 06 Oct 2026 02:59 PM (GMT+05:30)

बलरामपुर में विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026 के तहत विशेष अभियान जारी है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026 का विशेष अभियान जारी है।

  2. 18 वर्ष या अधिक आयु के पात्र नागरिक फॉर्म-छह भरें।

  3. बीएलओ, तहसील या ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म जमा करें।

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण 2026 के तहत जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल हैं। ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चल रहा है।

उप निर्वाचन अधिकारी एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संदीप केला ने बताया कि ऐसे मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और वे अभी तक मतदाता नहीं बने है।

विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म–छह भर सकते हैं। विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए फॉर्म छह ए, मृतक, शिफ्टेड एवं डुप्लीकेट नामों को अपमार्जित करने के लिए फॉर्म–सात तथा मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध नामों को शुद्ध करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरण हेतु फॉर्म–आठ भरना होगा।

यह फॉर्म अपने मतदेय स्थल के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), मतदाता पंजीकरण केंद्र, संबंधित तहसील अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग के वोटर्स पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

एडीएम ने बताया कि समस्त राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सहयोग कराने की अपील की है।

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