गिरोहबंद अधिनियम में आरोपित की जमानत खारिज
बलरामपुर : विशेष सत्र न्यायाधीश राजमणि ने गिरोहबंद अधिनियम में आरोपित संजय कुमार निवासी ग्र
बलरामपुर : विशेष सत्र न्यायाधीश राजमणि ने गिरोहबंद अधिनियम में आरोपित संजय कुमार निवासी ग्राम लबदहा थाना हरैया जिला बस्ती का जमानत खारिज कर दिया है। 25 अगस्त को सादुल्लाहनगर के थानाध्यक्ष ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि संजय कुमार एक अपराधिक गिरोह का सदस्य है। जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए समाज में अपराध करता है। जिससे समाज में भय व आतंक व्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आवेदक निर्दोष है। पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। आवेदक किसी भी अपराधिक गिरोह का सदस्य नहीं है। अभियोजन अधिकारी ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपित के खिलाफ गैंग चार्ट है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जमानत निरस्त कर दिया है।