अपहरण मामले में आरोपित की जमानत खारिज
बलरामपुर : जनपद न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने अपहरण के मामले में आरोपित विनय कुमार मिश्र निवा
बलरामपुर : जनपद न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने अपहरण के मामले में आरोपित विनय कुमार मिश्र निवासी खुटेहना बैजपुर कोतवाली देहात की जमानत खारिज कर दी।
देहात कोतवाली क्षेत्र के सेवकराम पुरवा निवासी राधेश्याम शुक्ल ने 28 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई कि बेटे अमित कुमार शुक्ल को स्कूल बस पर छोड़ने गया था। तभी बैजपुर गांव निवासी विनय कुमार मिश्र बेटे का अपहरण कर फरार हो गया। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आवेदक निर्दोष है। मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घटना का कोई गवाह नहीं है। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी के पास से अपहृत बरामद हुआ है। बरामदगी के गवाह भी हैं। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद प्रकरण गंभीर मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।