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ट्रेन से कटकर युवक की गई जान

पनवेल एक्सप्रेस से कटकर लाल चौराहा निवासी प्रहलाद की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Sep 2021 11:15 PM (IST)Updated: Tue, 28 Sep 2021 11:15 PM (IST)
ट्रेन से कटकर युवक की गई जान
ट्रेन से कटकर युवक की गई जान

बलरामपुर: रेलवे स्टेशन के निकट मंगलवार सुबह पनवेल एक्सप्रेस से कटकर लाल चौराहा निवासी प्रहलाद की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है।

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बताया जाता है कि प्रहलाद रेलवे स्टेशन के पास से कहीं जा रहा था। पटरी पार करते समय पनवेल एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। वह जब तक कुछ समझ पाता, ट्रेन उसे काटते हुए निकल गई। प्रभारी निरीक्षक जयदीप दुबे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किशोरी झुलसी

बलरामपुर: अस्पताल के निकट नई बस्ती में छतों के ऊपर से निकली हाईटेंशन तार जानलेवा साबित हो रही है। मंगलवार सुबह छत पर गई 14 वर्षीया सौम्या बिजली तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई। निजी क्लीनिक पर इलाज के बाद उसे जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया है।

बताया जाता है कि हाईटेंशन तार करीब 25 घरों के ऊपर से होकर निकला है। विद्युत विभाग की लापरवाही से आए दिन दुर्घटना होती है। इस तार को हटाने की मांग स्थानीय लोगों ने कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सभासद मनु शुक्ल का कहना है कि यदि जल्द ही तार नहीं हटाए गए, तो प्रदर्शन किया जाएगा।

अवर अभियंता संतोष मौर्य ने बताया कि उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। बजट आने पर लाइन शिफ्टिग कराई जाएगी।

हत्या के प्रयास में आरोपित को सात साल कारावास

बलरामपुर: अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार प्रथम ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने बताया कि थाना पचपेड़वा निवासी दूधनाथ यादव ने 29 अक्टूबर वर्ष 2016 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आठ अक्टूबर को पिता गुरु प्रसाद को ग्राम मदरहिया निवासी मोती ने सिर पर ईट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभियोजन की ओर से सात गवाहों का बयान अंकित कराया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि आवेदक निर्दोष है। गवाह रिश्तेदार हैं। इनके बयान में विरोधाभास है और चिकित्सा रिपोर्ट गलत तैयार कराया गया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपित को दोष सिद्ध ठहराया। आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में पांच हजार रुपया चोटिल को दिया जाए।


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