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बलरामपुर में डीएम ने डीजे म्यूजिक सिस्टम पर लगाया बैन, छात्रा की मौत के बाद नई एसओपी लागू

Published: Wed, 30 Sep 2026 07:53 AM (GMT+05:30)

बलरामपुर जिला प्रशासन ने धार्मिक आयोजनों और जुलूसों में डीजे म्यूजिक सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए नई एसओपी लागू की है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. धार्मिक आयोजनों, जुलूसों में डीजे म्यूजिक सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध।

  2. छात्रा की मौत के बाद सामाजिक संगठनों की मांग पर सख्ती।

  3. शोभायात्राओं में झांकी की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट निर्धारित की गई।

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। धार्मिक आस्था, परंपरा और उत्सव की गरिमा को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने डीजे म्यूजिक सिस्टम को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। यह सख्ती गत दिनों जुलूस में डीजे म्यूजिक सिस्टम के शोर से छात्रा की मौत हो गई थी।

इसके बाद सामाजिक संगठनों ने प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सामाजिक संगठनों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ हुई चर्चा के बाद पूर्ण प्रतिबंध समेत कई अहम प्रावधान किए गए हैं।

डीजे म्यूजिक सिस्टम पर पूरी तरह प्रतिबंध

जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि एसओपी जारी की गई है। इसमें धार्मिक आयोजनों, शोभायात्राओं और जुलूसों में डीजे म्यूजिक सिस्टम, वाहन, ट्राली तथा अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

हालांकि, आयोजन के संचालन के लिए आवश्यक होने पर पूर्व अनुमति लेकर न्यूनतम आवश्यक ध्वनि में माइक्रोफोन सिस्टम का प्रयोग किया जा सकेगा। शोभायात्राओं में सुरक्षा को लेकर भी स्पष्ट मानक तय किया गया है।

किसी वाहन पर स्थापित मूर्ति, झांकी या अन्य संरचना की वाहन सहित कुल ऊंचाई अधिकतम 12 फीट ही होगी। इससे अधिक ऊंचाई वाली किसी संरचना अथवा झांकी को जुलूस में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बिजली विभाग तारों को करेगा व्यवस्थित

साथ ही किसी पर्व, जुलूस या शोभायात्रा के दौरान बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी। बिजली विभाग आयोजन से पहले संबंधित मार्ग का निरीक्षण करेगा और जरूरत के अनुसार बिजली के तारों को व्यवस्थित करेगा।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मार्ग में बिजली तार 12 फीट से अधिक ऊंचाई पर सुरक्षित रूप से व्यवस्थित रहें, ताकि किसी दुर्घटना की आशंका न रहे। सभी नागरिकों और आयोजन समितियों से स्वेच्छा एवं पूर्ण सहयोग की अपील की है।

एसओपी में जिले के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर डीजे म्यूजिक सिस्टम वाहनों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। किसी भी आयोजन, जुलूस या शोभायात्रा की अनुमति देते समय संबंधित उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी एसओपी के प्रावधानों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।

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