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31 जुलाई तक हर हाल में दाखिल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न

जागरण संवाददाता, बलिया : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी त

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 09:56 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 09:56 PM (IST)
31 जुलाई तक हर हाल में दाखिल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न
31 जुलाई तक हर हाल में दाखिल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न

जागरण संवाददाता, बलिया : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। वह सभी करदाता जो कि टैक्स आडिट कि परिधि में नहीं आते हैं वे भी 31 जुलाई तक हर हाल में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें। ऐसा न करने पर उन्हें पेनाल्टी तथा ब्याज के रूप में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह जानकारी देते हुए सीए बलजीत ¨सह ने बताया कि अगर आपकी आय पांच लाख तक या उससे कम है और आप 31 जुलाई तक आइटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको एक हजार रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। साथ ही आयकर की धारा 234 ए अंतर्गत आयकर पर ब्याज भी देना होगा। वहीं पांच लाख से ज्यादा आय होने की दशा में 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न भरने पर करदाता को 5,000 रुपये की पेनाल्टी देना होगा। बताया कि यदि एक जनवरी से 31 मार्च 2019 के मध्य आयकर रिटर्न भरा जाता है तो 10,000 रुपये बतौर पेनाल्टी देने होंगे। साथ ही आयकर की धारा 234 एक के अंतर्गत आयकर पर ब्याज भी देना होगा। वहीं 31 मार्च 2019 के बाद वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं हो पाएगा।

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आयकर रिटर्न फाइ¨लग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

अक्सर सरकारी कर्मचारी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उनके विभाग द्वारा उनका टैक्स काटकर जमा कर दिया गया है अब उन्हें रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं हैं। जबकि किसी भी विभाग द्वारा वेतन से टीडीएस के रूप में टैक्स काटे जाने से करदाता का आयकर रिटर्न फाइल नहीं होता है। आयकर रिटर्न फाइल किया जाना करदाता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। करदाता द्वारा आयकर रिटर्न फाइल करने से पूर्व अपना 26एएस फार्म चेक कर लेना चाहिए और उसमें दिख रही सभी स्त्रोतों की आय को अपने आयकर रिटर्न में शामिल किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दी जाएगी।


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