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हेराफेरी करने के आरोपितों की जमानत निरस्त

बलिया कूटरचित कर जमीनी हेराफेरी व जालसाजी कर बिक्री करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार की अदालत ने पांच आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 07:37 PM (IST)Updated: Fri, 21 Feb 2020 06:03 AM (IST)
हेराफेरी करने के आरोपितों की जमानत निरस्त
हेराफेरी करने के आरोपितों की जमानत निरस्त

जासं, बलिया : कूटरचित कर जमीनी हेराफेरी व जालसाजी कर बिक्री करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार की अदालत ने पांच आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

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सुखपुरा थाना क्षेत्र के देवकली निवासी आरोपी गण ओमप्रकाश पांडेय, पंजाब पांडेय, सोहन पांडेय, जयप्रकाश पांडेय व गंगादयाल पांडेय की जमानत अर्जी अदालत ने निरस्त कर दी है। अभियोजन के अनुसार यह जालसाजी का मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवकली गांव में 10 जनवरी 2014 को घटित हुआ था। इस मामले में वादी मुकदमा देवकली निवासी मगन पांडेय सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए थे कि गांव के ही आरोपीगण उनके जमीन को फर्जी तरीके से हेराफेरी कर जबरियन बिक्री कर रहे है और अनावश्यक तरीके से धन का लाभ कमा रहे है। इसकी सूचना प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक को दी थी। इस पर अदालत द्वारा आरोपितों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।


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