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पराली जलाने पर सख्ती, सेटेलाइट से रखेंगे नजर

जागरण संवाददाता बलिया किसानों को अब अपने खेतों में पराली जलाना भारी पड़ सकता है। किसा

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Oct 2021 05:59 PM (IST)Updated: Mon, 25 Oct 2021 05:59 PM (IST)
पराली जलाने पर सख्ती, सेटेलाइट से रखेंगे नजर
पराली जलाने पर सख्ती, सेटेलाइट से रखेंगे नजर

जागरण संवाददाता, बलिया : किसानों को अब अपने खेतों में पराली जलाना भारी पड़ सकता है। किसानों पर एफआईआर का प्रविधान पहले से है। अब पराली जलाने पर सेटेलाइट से भी नजर रखी जा रही है। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने को शासन सख्त है। कहीं भी पराली जली तो सेटेलाइट से तस्वीरें जिला प्रशासन को लोकेशन के साथ मिल जाएंगी। जांच के बाद कार्रवाई तय की जाएगी। धान की कटाई शुरू होते ही कृषि विभाग अलर्ट हो गया है। राज्य मुख्यालय जिले के हर कोने की निगरानी में जुटा है। लखनऊ कंट्रोल रूम में पराली जलने की तस्वीरें सेटेलाइट से कैद की जाएंगी। मॉनिटरिग कृषि विभाग लखनऊ कर रहा है।

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वसूला जाएगा जुर्माना, होगी कड़ी कार्रवाई पराली जलाने की घटना की तस्दीक होने पर 2500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। दो से पांच एकड़ रकबे के लिए पांच हजार और पांच एकड़ से अधिक रकबे के लिए 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। कृषि विभाग व विकास खण्ड के कर्मचारियों व लेखपाल को पराली जलाने की घटना से अवगत करवाया जा सकता है। ------------------------

इस तरह खत्म कर सकते कृषि अपशिष्ट

कृषि विभाग की ओर से डी-कंपोजर से भी पराली नष्ट करने की विधि बतायी गई है। एक शीशी से बने डी-कंपोजर के घोल से एक एकड़ खेत की पराली को सड़ाया जा सकता है। धान की कटाई के बाद खेत में पड़े पराली में सिचाई कर देने एवं सिचाई के दौरान 25 किग्रा यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देने से भी पराली सड़ कर खाद बन जाएगा। इसके बाद गेहूं की बोआई करने पर प्रति एकड़ 1.5 से 2 क्विटल उपज में बढ़ोतरी होगी। ------------------ 2019-20 में पराली जलाने की घटनाएं - सदर : जनऊपुर, खजगीपुर, बनकटा डकसिन, बघेवा मरोरा, कैथवली, पलिगराकला, मेरवारकला, कर्ची, सुजायत, पेटपोखरी, तपनी, परवार, अराजीमाफी, करनई, शुक्ल छपरा आदि गांवों के किसानों से में पराली जाने पर 60 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। - सिकंदरपुर : जेठवार, मुडेरा, बस्ती, बुजुर्ग, पूर, रनपुर, कटरौल गढमलपुर, पहराजपुर, खेजुरी, एकइल, पंदह, चड़वावरवा, अजनेरा, हथौज, चकजलाल, हुसेनपुर आदि गांवों से 30 हजार जुर्माना वसूला गया था। -बांसडीह : हालपुर, सहसपुर, करम्मर, सुखपुरा, बड़सरी, छतरसड़, सिकंदरपुर में 7500 जुर्माना वसूला गया था। -बिल्थरारोड : सलेमपुर, टी परसाटार, कडसर, टी परशुरामपुर, चरौंवा, लुहार, पतरानी, किर्तु पुर्र इंदासो, शहपुर, टिटिहा, सोनाडीह में 5000 जुर्माना वसूला गया। -रसड़ा तहसील : रामुपर, हजिया, चाड़ीसराय, संभल, विशुनपुरा, दंडा, विशरूप, तुर्की दौलतपुर, बराईच, पडसराजूडन, डिहवा, सरदासपुर, कटहीखर्द, तिवारीपुर, अखनपुरा, चंदवारदधैली, पटना, फरोजपुर, गोपालपुर, नदऊल, नराव, सिकरिया खुर्द, सिकरियाकला, पहाड़पुर से 2500 जुर्माना वसूला गया।

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कोट

सभी किसानों से पराली नहीं जलाने के लिए अपील किया गया है। कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों से भी कहा गया है कि बिना सुपर पुआल प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) लगे कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई न करें। सुपर एसएमएस वाले कंबाइन हार्वेस्टर पराली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। किसानों को पुआल को जलाने की जरूरत नहीं होती है। --- विकेश पटेल, जिला कृषि अधिकारी


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