पत्नी व पुत्र की हत्या में उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, बलिया : पत्नी व पुत्र की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाध
जागरण संवाददाता, बलिया : पत्नी व पुत्र की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय बीके लाल की अदालत ने गुरुवार को हत्याभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।
मनियर थानांतर्गत बड़सरी जागीर निवासी अभियुक्त मनोज ¨सह को अदालत ने भादवि की धारा के तहत दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार यह घटना मनियर थाना क्षेत्र बड़सरी जागीर में 13 मई 2016 को घटित हुई थी। बांसडीह रोड थानांतर्गत रोहुआ निवासी अनिल कुमार ¨सह ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी बहन की शादी मनोज पुत्र जगदीश ¨सह के साथ संपन्न हुई थी। घटना के दिन प्रार्थी अपनी बहन के ससुराल में ही मौजूद था। खाना खाने के बाद वह बाहर सो रहा था। उसकी बहन व बहनोई एक घर के एक कमरे में थे। अचानक गोली की आवाज सुनकर जब वह वहां पहुंचा तो मौके का नजारा देख दंग रह गया। मनोज ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहन को बचाने गए भांजे राहुल को भी गोली मारकर मौत की नींद सुला दी थी। इसी मामले में वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।