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कटान पीड़ितों को पट्टे की भूमि पर कब्जा देने का आदेश

जासं बैरिया (बलिया) नारायणगढ व इब्राहिमाबाद नौबरार के कटान पीड़ितों को बसने के लिए आवंटित की गई पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाकर 22 जनवरी तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश माननीय प्रयागराज उच्च न्यायालय ने उपजिलाधिकारी बैरिया को दिया है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ समद्दर व न्यायमूर्ति नीरज तिवारी द्वारा जारी आदेश को तत्काल इस संदर्भ में उचित कार्रवाई की अपेक्षा करते हुए निर्धारित तिथि पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Dec 2019 05:20 PM (IST)Updated: Sun, 22 Dec 2019 05:20 PM (IST)
कटान पीड़ितों को पट्टे की भूमि पर कब्जा देने का आदेश

जासं, बैरिया (बलिया): नारायणगढ व इब्राहिमाबाद नौबरार के कटान पीड़ितों को बसने के लिए आवंटित की गई पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाकर 22 जनवरी तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश प्रयागराज उच्च न्यायालय ने उपजिलाधिकारी बैरिया को दिया है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ समद्दर व न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की ओर से जारी आदेश में उचित कार्रवाई की अपेक्षा करते हुए निर्धारित तिथि पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है।

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उल्लेखनीय है कि इंटक के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह द्वारा नारायणगढ़ व इब्राहिमाबाद नौबरार के सैकड़ों कटानपीड़ितों को बसाने के लिए आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दबाव में जानबूझ कर दोनों जगहों के कटानपीड़ितों को आवंटित की गई पट्टे की जमीन पर काफी दिनों से कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोग बंधों के पटरियों पर झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। इसे उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए उक्त आदेश निर्गत किया है।


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