शुचितापूर्ण यूपी टीईटी की परीक्षा की तैयारी पूरी
शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टेट) परीक्षा के लिए जनपद में प्रथम पाली में कुल 35 केंद्र बनाए गए है। वहीं शाम की पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शुचितापुर्ण, नकलविहीन व शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराए जाने के लिए जोनल, सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। इसमें प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के लिए कुल 217
जागरण संवाददाता, बलिया : शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टेट) परीक्षा के लिए जनपद में प्रथम पाली में कुल 35 केंद्र बनाए गए है। वहीं शाम की पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शुचितापूर्ण, नकलविहीन व शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराए जाने के लिए जोनल, सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। इसमें प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के लिए कुल 21789 तथा द्वितीय पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 9678 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए उपजिलाधिकारी सदर अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी बैरिया लाल बाबू दूबे, उपजिलाधिकारी बिल्थरारोड विपिन कुमार जैन, उपजिलाधिकारी सिकंदरपुर राजेश कुमार यादव, उपजिलाधिकारी रसड़ा ज्ञानप्रकाश यादव, उपजिलाधिकारी बांसडीह अन्नपूर्णा गर्ग को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश, पहचान पत्र की मूल प्रति नहीं होगी उसे केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया निर्देश
अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ¨सघल ने बताया है कि शासन के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेटस, डिवाइस या अन्य कोई ऐसी सामग्री जिससे परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो, लेकर न तो आएंगे, और न ही परीक्षा केंद्र में उसका प्रयोग करेंगे। कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह जो जिला मजिस्ट्रेट, अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है उसका प्रवेश वर्जित है। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करके किसी भी माध्यम से न तो फोटोग्राफ्स लेगा, और न ही परीक्षा की गोपनीयता भंग करेगा। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह, राजनीतिक दल, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 18 नवंबर को प्रात: छह बजे से बजे से शाम छह बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।