बलिया कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पवन सिंह पर तीन हजार का हर्जाना, अगली तारीख पर उपस्थित होने का आदेश
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को भरण-पोषण मामले में बलिया कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया ...और पढ़ें
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कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पवन सिंह पर तीन हजार रुपये का हर्जाना।
HighLights
पवन सिंह पर कोर्ट ने लगाया तीन हजार का हर्जाना।
भरण-पोषण मामले में अनुपस्थित रहने पर हुई कार्रवाई।
न्यायालय ने अगली तारीख पर उपस्थित होने का दिया निर्देश।
जागरण संवाददाता, बलिया। भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह से जुड़े भरण-पोषण मामले में शनिवार को अपर परिवार न्यायालय के न्यायाधीश कमलापति की अदालत ने उनकी अनुपस्थिति पर तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया। न्यायालय ने उन्हें अगली नियत तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
मामले में उनकी पत्नी ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिस पर जिरह की प्रक्रिया चल रही है। बलिया के मिड्ढी निवासी ज्योति सिंह ने करीब तीन वर्ष पूर्व भरण-पोषण के लिए वाद दाखिल किया था।
इसमें उन्होंने पवन सिंह से पांच लाख रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि दिलाने की मांग की है। तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान पवन सिंह अब तक एक बार अदालत में उपस्थित हुए हैं।
शनिवार को उनकी गैरमौजूदगी पर न्यायालय ने हर्जाना लगाने का आदेश दिया। साथ ही अगली निर्धारित तारीख पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वर्तमान में ज्योति सिंह की ओर से पेश साक्ष्यों पर जिरह जारी है। भरण-पोषण राशि की मांग पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।
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