हत्या के चार अभियुक्तों को उम्रकैद, जुर्माना भी
बलिया लगभग चार वर्ष पूर्व सुंदर न दिखने पर अपने ही पत्नी को पूरा परिवार मिलकर गला दबाकर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार की अदालत ने अभियुक्त पति समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित की है।
जासं, बलिया : लगभग चार वर्ष पूर्व सुंदर न दिखने पर अपने ही पत्नी को पूरा परिवार के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार की अदालत ने अभियुक्त पति समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित की है।
पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत टंडवा निवासी तेतरी देवी पत्नी हरदेव, जितेंद्र पुत्र हरदेव, वीरेंद्र पुत्र हरदेव व हरदेव को अदालत ने भादवि की धारा के तहत दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना पकड़ी थाना क्षेत्र टंडवा गांव में 29 सितंबर को घटित हुआ था। गड़वार थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कारी निवासी वादी मुकदमा लाल बचन खरवार की पुत्र को ससुराल के सभी लोग मिलकर हत्या कर दिए। इसमें वादी के तहरीर पर चार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल आरपी गुप्त व बचाव पक्ष की ओर से पप्पू चौरसिया ने अपनी दलीलें पेश की।