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हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कैद

लगभग सात वर्ष पूर्व पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के साथ साजिश के तहत पति की हत्या कराने के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार पंचम ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरिया कला निवासी अभियुक्त रोहित मौर्य व नसीराबाद निवासी अभियुक्त चंदन पुत्र सरल ठाकुर को जिला जज ने भादवि की धारा के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 07:07 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 07:07 PM (IST)
हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कैद
हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कैद

जासं, बलिया : लगभग सात वर्ष पूर्व पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पति धर्मेद्र यादव की हत्या कराने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार पंचम ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।

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फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरिया कला निवासी अभियुक्त रोहित मौर्य व नसीराबाद निवासी अभियुक्त चंदन पुत्र सरल ठाकुर को जिला जज ने भादवि की धारा के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना नरहीं थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगति के डेरा पर छह फरवरी 2012 को घटित हुई थी।


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