दहेज हत्या के अभियुक्त पति को उम्रकैद व जुर्माना
दहेज के खातिर लगभग दो वर्ष पूर्व विवाहिता को प्रताड़ित करते हुए जहर देकर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन वीके लाल की अदालत ने अभियुक्त पति को आजीवन सश्रम की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाई है। इसी घटना के आरोपी सास व ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दी। रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर गांव निवासी अभियुक्त पति सुधीर राजभर को अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है
जासं, बलिया : दहेज की खातिर लगभग दो वर्ष पूर्व विवाहिता को प्रताड़ित करते हुए जहर देकर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन वीके लाल की अदालत ने अभियुक्त पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। इसी घटना के आरोपी सास व ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर निवासी अभियुक्त पति सुधीर राजभर को अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है तथा जुर्माने से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार यह घटना रसड़ा कोतवाली थाना अंतर्गत राघोपुर गांव में दो मार्च 2017 को घटित हुआ था। इस मामले में वादी मुकदमा सोहन राजभर (मऊ) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की की शादी सुधीर राजभर के साथ 29 अप्रैल 2016 को हुई थी। विदाई के कुछ दिनों के बाद ससुराल वाले और दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर जहर देकर मार डाले। वादी के तहरीर पर पति, सास व ससुर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ।