प्रोत्साहन पुरस्कार को दिव्यांग करें आवेदन
जासं, बलिया : जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया है कि दिव्यांगजन शाद
जासं, बलिया : जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया है कि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दंपति ने युवक के दिव्यांग होने की दशा में रुपये 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रुपये 20 हजार तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रुपये 35 हजार की धनराशि निर्धारित है। उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो युवती की उम्र 18 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दंपती में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दंपती पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग वर्तमान वर्ष एवं वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।