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हाईकोर्ट के फैसले से जिले में बढ़ी हलचल

जागरण संवाददाता, बलिया : इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जनवरी 2011 के बाद पब्लिक रोड, सड़क, र

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Feb 2018 09:44 PM (IST)Updated: Fri, 23 Feb 2018 09:44 PM (IST)
हाईकोर्ट के फैसले से जिले में बढ़ी हलचल
हाईकोर्ट के फैसले से जिले में बढ़ी हलचल

जागरण संवाददाता, बलिया : इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जनवरी 2011 के बाद पब्लिक रोड, सड़क, रास्ते, गली व साइड रोड पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के फैसले के बाद जिले में हलचल बढ़ गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक जनवरी 2011 के पहले के राजमार्ग, सड़क आदि पर बने अवैध धार्मिक या अन्य कोई निर्माण छह माह में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इस फैसले से जिले में बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल प्रभावित होंगे। आम जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया है। अधिकारी हाईकोर्ट के फैसले के बाद सक्रिय हो गए हैं। हालांकि अभी सभी को आदेश आने का इंतजार है।

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होती है कार्रवाई : डीएम

इस संबंध में आदेश मिलते ही उसका पूरी तरह अनुपालन कराया जाएगा। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसको लेकर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। आदेश आते ही वर्ष 2011 के बाद हुए ऐसे निर्माणों की लिस्ट बनाई जाएगी, जिन्हें अन्यत्र शिफ्ट कराया जाएगा।--सुरेंद्र विक्रम, जिलाधिकारी

शत-प्रतिशत कराएंगे पालन : एसपी

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन शत प्रतिशत किया जाएगा। न्यायालय के निर्देशों का अवलोकन किया जा रहा है। इसके बाद थाना स्तर पर चिह्नित कर निर्देश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।-अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक

सभी को पालन करना चाहिए : शिक्षक

न्यायालय का निर्देश जनहित में ही होता है। इस आदेश का हम सभी को पालन करना चाहिए। इसमें धर्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो सड़क पर ही हैं। जनहित में उन्हें अन्यत्र शिफ्ट करना बेहतर होगा।--नरेंद्र भारद्वाज, शिक्षक।


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