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महिला कोटेदार व उसके देवर पर गबन का मुकदमा

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By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Jan 2020 05:35 PM (IST)Updated: Fri, 03 Jan 2020 05:35 PM (IST)
महिला कोटेदार व उसके देवर पर गबन का मुकदमा

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया): न्यायालय एसीजेएम बलिया के निर्देश पर नगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के पालचंद्रहां गांव के पूर्व महिला कोटेदार व उसके चचेरे देवर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। गांव के ही अशोक कुमार सिंह ने धारा 156(3) के तहत एसीजेएम को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि मेरे गांव की दुर्गावती देवी पत्नी बांके यादव के नाम से जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का अनुबंध पत्र निर्गत किया गया था।

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दुकान की देखरेख व खाद्यान्न वितरण का कार्य अमरदेव यादव निवासी पालचंद्रहां द्वारा किया जाता था। दुर्गावती देवी व अमरदेव यादव द्वारा षडयंत्र करके राशनकार्ड धारकों में राशन वितरण न करके अक्सर सरकारी खाद्यान्न चोरी से कालाबाजारी करते हुए बेंच दिया जाता था। अधिकांश कार्डधारकों के साथ छल एवं धोखाधड़ी करते हुए उन लोगों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जाता था। उसके बदले कार्डधारकों से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूला जाता रहा। दुर्गावती देवी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अभिलेख व साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाए जाने तथा विक्रेता द्वारा की गई अनियमितता एवं कूटरचना के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में दुर्गावती देवी के दुकान का अनुबंध पत्र जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध दुर्गावती देवी द्वारा उच्चन्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल किया गया, जिसे उच्चन्यायालय द्वारा 12 मार्च 2019 को निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा है कि घटना की सूचना मैंने नगरा पुलिस को दिया कितु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।


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