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नौ अभियुक्त जिला बदर, छह महीने रहेंगे बाहर

जागरण संवाददाता बलिया जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने विधान सभा चुनाव को देखते हुए सख्ती दिखानी

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 05:59 PM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 05:59 PM (IST)
नौ अभियुक्त जिला बदर, छह महीने रहेंगे बाहर
नौ अभियुक्त जिला बदर, छह महीने रहेंगे बाहर

जागरण संवाददाता, बलिया: जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने विधान सभा चुनाव को देखते हुए सख्ती दिखानी शुरू कर दी हैं। गुंडा एक्ट के तहत नौ लोगों को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है। पांच लोगों पर अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने वीरेन्द्र सोनी उर्फ पप्पू निवासी घोडहरा थाना दुबहड, विशाल पटेल उर्फ पिन्टू निवासी पिलुई थाना मनियर, अशोक चौहान निवासी रामपुर बर्रेबोझ थाना रसडा, मारकण्डेय मिश्रा निवासी भेडौरा थाना उभांव, अविनाश सिंह उर्फ सिकू निवासी डुमरिया थाना सहतवार, रामाकान्त सिंह निवासी सरदासपुर थाना रसडा, खुर्शीद निवासी वार्ड नंबर 10 कस्बा रेवती थाना रेवती, रोहित यादव निवासी शाहपुर आंफगा थाना उभांव, सुदामा यादव निवासी टघरौली थाना बांसडीह रोड को जिला बदर किया है। वहीं आफताब अली, मोहम्मद अली हुसैन व समशुददीन निवासी छोटकी सेरिया थाना बांसडीह, पवन कुमार सिंह निवासी मरौटी भैसंहा थाना रेवती, शिवम चौधरी निवासी कस्बा रेवती थाना रेवती के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का निर्णय जिला मजिस्ट्रेट ने लिया है।

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तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त, दो वाहन जब्त

जिला मजिस्ट्रेट ने तीन अभियुक्तों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अजीमुल्लाह पुत्र सफिउल्लाह निवासी बहेरी थाना कोतवाली, सुशील कुमार सिहं उर्फ झाबर निवासी फेफना थाना फेफना व हरिन्द्र यादव पुत्र मुसाफिर यादव निवासी बिलारी थाना सुखपुरा के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, वहीं दो गोवध अधिनियम में सद्दाम कुरैशी निवासी उमरगंज थाना कोतवाली व रविन्द्र कुमार निवासी गनेश धर्मकाटा तरना शिवपुर वाराणसी के वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की है।


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