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प्रसव केंद्र खाली कराने को सीएमओ का 10 दिन का अल्टीमेटम

न्यू पीएचसी परिसर के प्रसव केंद्र पर अवैध कब्जा जमाए एंबुले

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Sep 2021 06:11 PM (IST)Updated: Mon, 13 Sep 2021 06:11 PM (IST)
प्रसव केंद्र खाली कराने को सीएमओ का 10 दिन का अल्टीमेटम
प्रसव केंद्र खाली कराने को सीएमओ का 10 दिन का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, सागरपाली (बलिया) : न्यू पीएचसी परिसर के प्रसव केंद्र पर अवैध कब्जा जमाए एंबुलेंस चालकों को हटाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने एंबुलेंस संचालन करने वाली जीएके कंपनी को दस दिन में परिसर खाली करने को कहा है। मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। क्षेत्र में जच्चा-बच्चा मृत्यु दर कम करने और सुरक्षित प्रसव के लिए पांच वर्ष पूर्व प्रसव केंद्र खुला था। भवन बनने के बाद 102 व 108 एंबुलेंस चालक बिना विभागीय स्वीकृति के रहने लगे। उस समय से प्रसव केंद्र कागज पर ही चल रहा है। पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अदिति सिंह ने सीएमओ को एंबुलेंस चालकों के लिए दूसरी जगह व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।

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