बलिया जिले में सर्किल रेट तय होने के बाद 250 किसानों ने दाखिल की आपत्ति, मंडलायुक्त को भेजी गई सूची
बलिया जिले में सर्किल रेट तय होने के बाद लगभग 250 किसानों की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। इस बाबत मंडलायुक्त को सदर तहसील के 36 गांवों के काश्तकारों की सूची भी भेज दी गई है।
बलिया, जागरण संवाददाता। जिले में मंडलायुक्त को भेजी गई सदर तहसील के 36 गांवों के काश्तकारों की सूची के बीच ही सर्किल रेट के बाबत 250 किसानों की ओर से आपित्त भी दाखिल की गई है। खतौनी में नाम नहीं होने की ज्यादा शिकायतें होने की वजह से इसे ठीक करने में लेखपाल जुटे हुए हैं।
गाजीपुर से बलिया के मांझी घाट तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र की जमीन का मुआवजा सर्किल रेट से चार गुना और शहरी क्षेत्र में दो गुना दिया जाएगा। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में सर्किल रेट निर्धारण होने के बाद फाइल मंडलायुक्त को भेजी गई है। सदर तहसील के 36 गांवों के काश्तकारों की जमीन का विवरण है। जमीन का गजट होने के बाद सदर तहसील से 250 काश्तकारों ने अपनी आपत्ति दाखिल की है।
जिला प्रशासन ने आपत्ति का 50 फीसद निस्तारण भी कर दिया है। इसमें कुछ के नाम जमीन की खतौनी में नहीं दर्ज है, वहीं कुछ के नाम में भिन्नता है। आपत्ति के आधार पर खसरा और खतौनी को अपडेट किया जाएगा। उसके बाद मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक्सप्रेस-वे के लिए सदर और बैरिया तहसील के 98 गांवों की जमीन ली जानी है, इसमें सदर तहसील के 82 और बैरिया तहसील क्षेत्र के 16 गांवाें की जमीन आ रही है। निबंधन कार्यालय के अनुसार सदर तहसील में प्रति हेक्टेयर सर्किल रेट 40 लाख से 50 लाख तक है। एक्सप्रेस-वे में जिस-जिस मौजा की जमीन आ रही है, उसमें खरीद-बिक्री पर भी रोक लगाई गई है।
बोले अधिकारी : ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन का सर्किल रेट तय कर दिया गया है। उसमें 35 गांवों का सर्किल रेट तय किया गया है। काश्तकारों के अभिलेख को ठीक करने के लिए लेखपालों को लगाया गया है। आपत्ति का निस्तारण करने के बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। - अनिल अग्निहोत्री, मुख्य राजस्व अधिकारी।