एआइ से नाबालिग की अश्लील तस्वीर व्हाट्सऐप पर भेजने और धमकी में 25 वर्ष का सश्रम कारावास, 55 हजार रुपये जुर्माना
बलिया में विशेष न्यायालय ने संजीत कुमार को नाबालिग की एआई-जनित अश्लील तस्वीरें व्हाट्सऐप पर भेजने और धमकी देने के ...और पढ़ें

एआई से नाबालिग की अश्लील तस्वीर भेजने पर बलिया में 25 साल की सजा।
HighLights
संजीत कुमार को 25 वर्ष का सश्रम कारावास।
नाबालिग की एआई-जनित अश्लील तस्वीरें व्हाट्सऐप पर भेजीं।
पॉक्सो एक्ट के तहत 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी।
जागरण संवाददाता, बलिया। पाक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी संजीत कुमार को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-08 बलिया ने सुनाया।
भीमपुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी संजीत के खिलाफ थाना भीमपुरा में वर्ष 2025 में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने पाक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं जमा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वहीं, धारा 351(2) भारतीय न्याय संहिता में दो वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, सात मई 2025 को पीड़िता के पिता ने भीमपुरा थाने में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि उनकी कक्षा आठ में पढ़ने वाली पुत्री स्कूल से अनुबंधित वाहन से आती-जाती थी। उक्त वाहन को संजीत चलाता था।
आरोप था कि इसी दौरान उसने एआइ तकनीक का इस्तेमाल कर छात्रा की अश्लील तस्वीर तैयार की और उसे व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजने के साथ अपने अन्य मित्रों से भी प्रसारित कराया। विरोध करने पर छात्रा को धमकी भी दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार रहे।