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गैर इरादतन हत्या में चार को 10 वर्ष का कारावास

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By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 11:35 PM (IST)Updated: Sun, 01 Mar 2020 06:07 AM (IST)
गैर इरादतन हत्या में चार को 10 वर्ष का कारावास

बहराइच : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रभान तृतीय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को चार आरोपितों को दोष सिद्ध करार दिया। इन पर 10 साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम बहरामपुर निवासी मंदीप कुमार ने वर्ष 2014 में तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने खेत के कब्जेदारी का विरोध करने पर पिता लालता प्रसाद को लाठी-डंडों से पीटने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। इलाज के दौरान लालता की मौत हो गई थी। इस पर प्रदीप कुमार यादव, यदुनाथ यादव, शिवराम यादव व मुलुकराज यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट पर चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट के समक्ष दलीलें दी गईं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने चारों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


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